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राहुल गांधी को झटका, सावरकर टिप्पणी मामले में हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

 लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया है। विनायक दामोदर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कोई भी राहत देने से इन्कार कर दिया है।न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि खुद को तलब किए जाने के विरुद्ध सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प राहुल गांधी के पास है, लिहाजा इस न्यायालय के हस्तक्षेप की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने पारित किया। याचिका में राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें तलब किया गया था। साथ ही राहुल गांधी ने इस मामले में अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रही प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी।

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