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गाजियाबाद नाम परिवर्तन प्रस्ताव पर नगर निगम से 5 दिन में जानकारी मांगी, रसम की अपील पर सुनवाई में निर्देश जारी

गाजियाबाद,12 जून। अत्याचारियों को सम्मानित करती मानसिकता भारत छोडो अभियान को नगर निगम गाजियाबाद से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी चाही गई कि नगर निगम ने दिनांक 9 जनवरी 2024 को निगम की बोर्ड बैठक मे गाजियाबाद नाम परिवर्तन के पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि व बिंदु संख्या 3 के द्वारा पारित प्रस्ताव नगर निगम गाजियाबाद द्वारा किस दिनांक को किस विभाग को भेजा गया है। यह जानकारी मांगी गई उपरोक्त विषय पर दिनांक -03 मई 2025 को भेजे गए जवाब में नगर निगम गाजियाबाद के जनसूचना अधिकारी कार्यालय ने पारित प्रस्ताव की प्रति भेजते हुए बिंदुवार जवाब देते हुए बिंदु संख्या 3 का जवाब में लिखा है कि यह संज्ञानित है अस्पष्ट जानकारी मिलने पर इसके विरुद्ध संदीप त्यागी रसम ने 06/मई/2025 के पत्र के माध्यम से नगर निगम गाजियाबाद के प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 धारा 19[1] के अंतर्गत अपील की, जिस पर दिनांक 04जून 2025 के पत्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए दिनांक 12 जून दोपहर 12 : 00 बजे का समय तय किया गया।
उपरोक्त तय समय पर सामाजिक संगठन रसम के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट संदीप त्यागी रसम ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा व अपीलीय अधिकारी श्री जंगबहादुर यादव अपर नगर आयुक्त के समक्ष जिले के सभी आम ओर खास नागरिको की जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करते हुए पारित प्रस्ताव को किस दिनांक को किस विभाग को प्रेषित किया गया है इसकी जानकारी चाही गई। नगर निगम बोर्ड बैठक मे सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में गजप्रस्थ गज नगर हरनन्दी नगर दुधेश्वरनाथ नगर नाम या अन्य कोई नाम रखने का स्पष्ट शब्दो में वर्णन है। अपीलीय अधिकारी श्रीमान जंगबहादुर यादव ने सुनवाई करते हुए 5 दिन के अंदर गाजियाबाद नाम परिवर्तन के पारित प्रस्ताव को किस दिनांक मे किस विभाग को प्रेषित किया गया यह जानकारी रसम को देने के निर्देश दिए।

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