
गाजियाबाद,(आनन्द धारा न्यूज़)। साहिबाबाद मंडी समिति में दुकानों के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण को लेकर उत्पन्न विवाद पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने निर्णायक फैसला सुनाया। महात्मा गांधी सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने मंडी सचिव द्वारा पिछले माह 70 दुकानों को जारी नोटिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि दुकानों का आवंटन केवल समिति कर सकती है और आवंटित दुकानों का क्रय-विक्रय या हस्तांतरण मान्य नहीं है। यदि कोई दुकानदार दुकान नहीं रखना चाहता, तो उसे समिति को लौटाना होगा, जिसके बाद समिति अध्यक्ष द्वारा पुनः आवंटन किया जा सकता है।
इस पर दुकानदारों ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि वर्ष 2008 से पूर्व नियम अलग थे और उस समय दुकान हस्तांतरण का अधिकार मंडी सचिव को प्राप्त था। उन्होंने न्याय की मांग रखी।
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जिलाधिकारी ने नोटिस निरस्त करने का आदेश देते हुए कहा कि इस संबंध में विभागीय मुख्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। साथ ही, दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि 2008 से पूर्व लागू प्रावधानों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
जिलाधिकारी के इस निर्णय से आड़तियों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। व्यापारी लगातार जिलाधिकारी की सराहना करते नजर आए।

इस बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय, आईएएस अयान जैन, जिला सूचना अधिकारी योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं व्यापारी मौजूद रहे।



