
गाजियाबाद,(आनन्द धारा), 9 मार्च 2026-
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपराधिक शमनीय मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, ई-ट्रैफिक चालान, एनआई एक्ट धारा 138, राजस्व वाद, हाउस टैक्स, राशन कार्ड, पेंशन, अतिक्रमण, टेलिफोन, एनपीए खाते सहित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत में न्यायालयों के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर भी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नगर निगम, पुलिस, बैंक, बीएसएनएल, पूर्ति विभाग, विकास प्राधिकरण आदि विभागों से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद ने सभी वादकारियों से अपील की है कि 14 मार्च 2026 को लोक अदालत में उपस्थित होकर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराएं और इसका लाभ उठाएं।



