नई दिल्ली। यूपी विधानसभा में पेपर लीक के लिए नया कानून पास हो चुका है। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए अब नया कानून जांच एजेंसियों का हथियार बनेगा। उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधना का निवारण) विधेयक-2024 विधानसभा में पास हो गया है। इसके साथ ही लव जिहाद रोकथाम का बिल भी विधानसभा में पास कर दिया गया है।
अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को उम्रकैद तक की सजा होगी। गंभीर अपराधों की भांति अब कोई भी व्यक्ति मतांतरण के मामले में भी एफआइआर दर्ज करा सकेगा।
सीएम योगी ने पेपर लीक कानून में न्यूनतम दो वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम दो लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक जुर्माना भी होगा। नए कानून के तहत साल्वर गिरोह के अपराध की पुनरावृत्ति करने पर आजीवन कारावास से न्यूनतम 50 लाख रुपये जुर्माने तक की व्यवस्था की गई है।