गाजियाबाद प्रशासन का कड़ा कदम, फसल अवशेष जलाने पर किसानों पर लगेगा जुर्माना

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By Pawan Sharma

गाजियाबाद। कुशलिया गांव में फसल अवशेष जलाने के मामलों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। 5 अक्टूबर 2024 को कुशलिया ग्राम में विभिन्न खसरा नम्बरों पर फसल अवशेष जलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने सभी संबंधित किसानों को नोटिस जारी करते हुए 10 अक्टूबर 2024 तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
नायब तहसीलदार (मु०) तहसील सदर गाजियाबाद द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि यदि किसान संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन पर शासनादेश संख्या 1618/1-9-2017 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित किसानों पर 2500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का अर्थदण्ड अधिरोपित होगा।

प्रभावित किसान-
1. जगदीश पुत्र अतर सिंह – खसरा संख्या 511 और 512
2. राम प्रसाद पुत्र रामजीलाल- खसरा संख्या 297
3. गीता रानी पत्नी कैलाशचन्द – खसरा संख्या 513
4. सतवीर पुत्र प्रकाश – खसरा संख्या 378
5. प्रवीन पुत्र बुद्ध सिंह – खसरा संख्या 876
6. याकूब पुत्र अयूब – खसरा संख्या 877 और 878
7. विजयपाल पुत्र फूल सिंह – खसरा संख्या 580
प्रशासन ने यह भी बताया कि धान की कटाई और सरसों व आलू की बुवाई का कार्य शुरू हो चुका है। जिला कृषि उपनिदेशक ने सभी किसानों से फसल अवशेष जलाने से बचने की अपील की है और कृषि यंत्रों के सही उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।
तहसील सदर गाजियाबाद के सभी लेखपाल और राजस्व निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि फसल अवशेष न जलाए जाएं। किसी भी उल्लंघन पर संबंधित किसानों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और किसानों से अपील की जा रही है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों का उपयोग करें और फसल अवशेष जलाने से बचें।

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