नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए गुरुवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर बैन का असर तब तक नहीं होगा जब तक एनसीआर के अन्य शहरों में भी इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता।
कोर्ट ने यह फैसला बढ़ते प्रदूषण के स्तर और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश के तहत, दोनों राज्यों को दिल्ली की तरह पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदूषण से निपटने की पहल
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय विशेषज्ञों की सिफारिशों और पर्यावरणीय डेटा के आधार पर लिया है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों के धुएं से न केवल वायु गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि यह अस्थमा और हृदय रोग जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी बढ़ावा देता है।
अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इसे लागू करने के लिए सख्त कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि नियमों का उल्लंघन न हो।
सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर
कोर्ट ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। यह कदम त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।