
गाजियाबाद, 29 मार्च। अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद, गम्भीर सिंह ने एक प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट किया है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें चालान, लाइसेंस निलंबन, और वाहन सीज करने का प्रावधान है, परंतु FIR दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रेस नोट में बताया गया कि दिनांक 27/28/29.03.2025 को विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया में यह खबर प्रकाशित और प्रसारित हुई थी कि प्रतिबंधित दुपहिया वाहनों को एक्सप्रेस-वे पर ले जाने पर FIR की जाएगी। इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और यह खबर गलतफहमी के कारण प्रकाशित/प्रसारित हुई है।
गम्भीर सिंह ने कहा कि यातायात नियमों के अनुसार, प्रतिबंधित दुपहिया वाहनों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन FIR का कोई प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग नियमों में नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भ्रमित न हों और यातायात नियमों का पालन करें।
अत: उक्त समाचार का खंडन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि FIR दर्ज करने का प्रावधान नहीं है और उक्त खबर केवल त्रुटिवश प्रकाशित हुई है।