
गाजियाबाद, 20 मई। आगामी ईद-उल-अजहा (7 जून 2025) के मद्देनजर और साथ ही विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनीतिक गतिविधियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश धारा 163 बीएनएसएस-2023 के अंतर्गत पारित किया गया है और 30 जून 2025 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। आदेश अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं कानून व्यवस्था) द्वारा एकतरफा रूप से जारी किया गया है।
आदेश के तहत जिले की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है, जब तक कि संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त न हो। बिना पूर्वानुमति कोई रैली, जुलूस, सभा या विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। विवाह और शव यात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर डीजे एवं लाउडस्पीकर के प्रयोग पर नियमों के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी बाहरी व्यक्ति के खड़े होने और परीक्षा स्थल पर मोबाइल, स्मार्ट डिवाइस, किताबें, नोटबुक आदि ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की सीमा तक फोटो कॉपियर और स्कैनर के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति या समूह के प्रवेश पर रोक लगाई गई है जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया पर भड़काऊ, जातिवादी, धार्मिक या राजनीतिक भावनाएं भड़काने वाली कोई भी सामग्री प्रसारित करने पर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक रूप से नशीले पदार्थों का सेवन, अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, ड्रोन से शूटिंग, पॉलिथीन का प्रयोग, पेट्रोल-डीजल की खुली बिक्री जैसे कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सभी होटल व धर्मशालाओं को मेहमानों की पहचान सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा। आदेश का प्रवर्तन गाजियाबाद पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और यह आदेश सभी नागरिकों एवं गाजियाबाद क्षेत्र से गुजरने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगा।