गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की विज्ञप्ति द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं०-26) में प्राप्त अधिकारो के क्रम में संबंधित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए मतदान दिवस के दिन दिनांक-20 नवम्बर, 2024 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा जिले के कोषागार व उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे। अत: कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-35 (ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करेंगे तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही अवगत कराना है कि शासन से प्राप्त उक्त निर्देशों के क्रम में विधान सभा क्षेत्र-56 गाजियाबाद (जनपद गाजियाबाद) के अन्तर्गत अवस्थित ऐसे दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि मतदान के वास्तविक दिन बुद्धवार दिनांक 20.11.2024 को यदि सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उक्त आदेश का समस्त कारखाना नियोजक प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में 20 नवम्बर 2024 को मतदान दिवस के दिन प्रात: 07:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक मतदान किया जायेगा। उन्होने विधानसभा-56 क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर, सर्वाधिक मतदान करने वाली विधानसभा में अपना रिकार्ड दर्ज करायें। उन्होने मतदाताओं से अपील की कि वे स्वंय मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। अपने मत के प्रयोग करने के लिए आप मतदान केन्द्र पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/ डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी) सहित 14 प्रकार के फोटो पहचान पत्र के साथ आप मतदान कर सकते हैं।