
गाजियाबाद,(आनन्द धारा)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग, गाजियाबाद द्वारा समस्त परिवहन व्यवसायियों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों तथा वाहन स्वामियों को निर्धारित प्रतिबंधों एवं उनकी प्रभावी तिथियों की जानकारी देते हुए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के क्रम में 01 नवम्बर 2026 से BS-VI, CNG एवं इलेक्ट्रिक श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस प्रतिबंध में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य सेवा व्यवस्थाओं के अंतर्गत संचालित बसें भी सम्मिलित हैं। हालांकि, दिल्ली में पंजीकृत बसों को उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान किए जाने का उल्लेख है।
इसी प्रकार, दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों में पंजीकृत BS-VI उत्सर्जन मानकों से निम्न श्रेणी के वाहनों के दिल्ली में संचालन पर 01 नवम्बर से 31 जनवरी तक प्रतिबंध संबंधी प्रावधान लागू होंगे। इस संबंध में संबंधित अधिसूचना में निर्धारित अपवाद एवं छूट के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
इसके अतिरिक्त, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश संख्या-88 के अंतर्गत 01 नवम्बर 2025 से BS-VI, CNG, LNG एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य व्यावसायिक मालवाहक वाहनों, जिनमें हल्के मालवाहक वाहन (LGV), मध्यम मालवाहक वाहन (MGV) एवं भारी मालवाहक वाहन (HGV) शामिल हैं, के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी व्यवस्था लागू है। BS-IV श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि की अनुमति का उल्लेख किया गया है।
अशोक कुमार श्रीवास्तव, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), गाजियाबाद ने परिवहन यूनियनों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे दिल्ली में प्रवेश करने से पूर्व अपने वाहनों की उत्सर्जन श्रेणी एवं लागू प्रतिबंधों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि प्रतिबंधित वाहनों के संचालन के कारण होने वाली असुविधा एवं संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से निर्धारित नियमों का पालन करने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करने की अपील की है।



