बजट 2024: मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, आयकर में 12 लाख तक ऐतिहासिक छूट

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By Pawan Sharma

गाजियाबाद। इस बार बजट में घोषणा की गयी कि अगले हफ्ते नया आयकर नियम लाया जायेगा। इनकम टैक्स को और भी सरल बनाया जायेगा। टीडीएस व टीसीएस को भी सरल बनाया जायेगा। टीडीएस के लिए भी धनराशि को भी बढ़ाया गया है। अब किराये पर टीडीएस 2.40 लाख के बजाय 6 लाख पर लगेगा। प्रोफेशनल के लिए तीस हज़ार के बजाय अब पचास हज़ार पर टीडीएस कटेगा। बैंक में ब्याज पर टीडीएस वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 हज़ार के बजाय 1 लाख पर कटेगा। अन्य लोगों के लिए 40 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार कर दिया गया है। डिविडेंड के लिए भी सीमा 5 हज़ार से बढ़ाकर 10 हज़ार कर दिया गया है टीसीएस को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।
अब अपडेटेड रिटर्न्स पिछले 4 वर्षों तक दाख़िल की जा सकेगी। जीएसटी में भी टीडीएस व टीसीएस को भी कम किया जायेगा। जहाँ पैन नहीं होगा वहाँ अधिक टैक्स देना होगा।
बजट का मुख्य आकर्षण इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स 12 लाख तक टैक्स फ्री कर देना है। आयकर के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसमें विशिष्ट आय शामिल नहीं है। जैसे कैपिटल गेन आदि।
बेसिक छूट अब 4 लाख तक कर दी गयी है। अब आयकर की नई दरें निम्न प्रकार होंगी । 0 से 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 4 से 5 लाख पर 5%, 5 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20% व 20 से 24 लाख 25% अंत मे 24 लाख के बाद 30% टैक्स लगेगा। इस प्रकार सरकार द्वारा आम लोगों को भारी छूट दी गयी है। जिसे कुछ लोग या राजनीति पार्टियाँ दिल्ली चुनाव से जोड़कर देख रही हैं।
अगर देखा जाएगा तो 12 लाख पर 80 हज़ार का टैक्स सरकार द्वारा छूट देकर सेक्शन 87ए में छोड़ दिया जायेगा।
इतनी छूट आयकरदाताओं की सोच से भी इतर हैं। अर्थात जिनकी महीने की आय 1 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा।

सोसायटी व ट्रस्ट आदि के रेजिस्ट्रेशन की समयसीमा को बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष कर दिया गया है। अब लोग एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। 29.08.2024 के बाद से निकाले गये रुपयों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब दो प्रोपर्टी की छूट सेल्फ़ ऑक्युपाइड के रूप में ली जा सकती है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों का दिल जीतने का भरपूर प्रयास किया है।

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