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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामलों का समाधान कर उठाएं लाभ- जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग

गाजियाबाद, 09 मई। दैनिक जीवन से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान हेतु आगामी 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद श्री आशीष गर्ग के दिशा-निर्देशन में इस लोक अदालत हेतु विभिन्न प्रकृति के मामलों को चिन्हित कर सूची जारी की गई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय स्तर पर अपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक व श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, पानी का बिल (चोरी को छोड़कर), मध्यस्थता व अन्य सिविल मामले शामिल किए गए हैं। साथ ही बिजली चोरी को छोड़कर अन्य क्रिमिनल मामलों, सेवा संबंधी वेतन व पेंशन विवाद, ई-चालान (34 पी एक्ट, एमवी एक्ट) जैसे मामलों का भी समाधान किया जाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर प्रस्तावित निस्तारण
लोक अदालत के दौरान उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के स्तर पर राजस्व, भरण-पोषण, पारिवारिक, प्रमाणपत्र, निवास व हैसियत से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से विभागीय योजनाओं की शिकायतें, बच्चों से संबंधित शिकायतें (चाइल्ड लाइन), महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा व आकस्मिक सहायता जैसी समस्याओं को निपटाया जाएगा।

अन्य विभागीय समाधान हेतु सूचीबद्ध मामले:

बाट एवं माप विभाग: पैकेजिंग, माप तौल से संबंधित विवाद
नगर पंचायत व नगर निगम: हाउस टैक्स, जलकल, सीवर टैक्स, भूमि विवाद व सफाई संबंधी मामले
बैंक: एनपीए खातों से संबंधित विवाद
पुलिस विभाग: ट्रैफिक चालान
बीएसएनएल: टेलीफोन सेवाओं से जुड़े विवाद
जिला पूर्ति अधिकारी: राशन कार्ड व जनहित से संबंधित शिकायतें
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण: अतिक्रमण से संबंधित विवाद

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद ने जनपद के समस्त नागरिकों एवं वादकारियों से अपील की है कि वे आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने वादों का समाधान प्राप्त करें और इस अभियान को सफल बनायें।

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