
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
ईडी ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। जांच एजेंसी ने दो मामलों में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी। अब केजरीवाल की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
ईडी का पक्ष है कि ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए। वहीं, निचली अदालत के फैसले में आरोपों के आधार पर मामले में राहत दी गई थी।
मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट यह तय करेगा कि ईडी की चुनौती पर आगे किस तरह की कार्यवाही की जाए।



